कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना मझौला के मुकदमा संख्या 1391/2020 में अभियुक्त वीरेन्द्र कौशिक को मा० न्यायालय एफटीसी-01 (न्यायाधीश श्रीमती प्रीती सिंह) द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹1,50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में पुलिस, अभियोजन व मॉनिटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी से यह महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त हुआ। मामले में अभियुक्त द्वारा पीड़िता से दुष्कर्म तथा शिकायत करने पर उसके पति की हत्या करना सिद्ध हुआ।
इस प्रकरण में एडीजीसी श्री अशोक कुमार यादव, विवेचक निरीक्षक उदयवीर सिंह तथा पैरोकार हे0का0 दिनेश कुमार की सराहनीय भूमिका रही।













